Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा की गई है यह योजना संपूर्ण राजस्थान के लिए है।
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दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक एवं बालिका से है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित हो, से अभीप्रेत है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए दिशा निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिए हैं।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 Target मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 राजस्थान के ऐसे बालक या बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करना है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बालक या बालिका एवं उनके परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें संभल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता एवं शर्तेंइसमें बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए योजना के अंतर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाण के आधार पर ऐसे बालक या बालिका आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 Terms and Condition मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता एवं शर्तें
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए योजना के अंतर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाण के आधार पर ऐसे बालक या बालिका आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
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दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका योजना के अंतर्गत वर्णित अनुदान या आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगे दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका के माता-पिता या पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी यदि बालक या बालिका का उक्त बीमारी से स्थाई रूप से ठीक होने पर या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता निरस्त की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आवेदन फॉर्म प्रक्रियापालनकर्ता द्वारा बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक का जन आधार नंबर से ईमित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा आवेदनकर्ता एवं बालक या बालिका की सामान्य या पारिवारिक जानकारी आधार एवं जन आधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन एवं वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं अभ्यर्थी को अनुदान या आर्थिक सहायता का भुगतान पालनकर्ता के जनाधार में दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 Apply process मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आवेदन फॉर्म प्रक्रिया
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana 2025 पालनकर्ता द्वारा बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक का जन आधार नंबर से ईमित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा आवेदनकर्ता एवं बालक या बालिका की सामान्य या पारिवारिक जानकारी आधार एवं जन आधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन एवं वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं अभ्यर्थी को अनुदान या आर्थिक सहायता का भुगतान पालनकर्ता के जनाधार में दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
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